
यह मिली कमियां :-
औषधि नियंत्रक अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में लिखा की शिकायतकर्ता को दी गई दवाइयां एवं डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां के साल्ट अलग अलग पाया गया उन्होंने जांच रिपोर्ट में बताया कि दुकान की छत टीन शेड से बनी हुई है जिससे दवाइयों का तापमान मेंटेन नहीं रखा जा सकता ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 1945 के अनुसार दुकान का क्षेत्रफल 1 20 वर्ग फिट होना चाहिए लेकिन इंदिरा मेडिकल का एरिया लगभग 90 वर्गफीट ही है और श्री महावीर मेडिकल का तो मात्र 49 वर्ग फिट ही है शेड्यूल एच 1 की दवाइयों का रजिस्टर में संधारण नहीं किया गया था जो गंभीर अपराध है
टीबी की दवाई बेचने पर रखना पड़ता है रिकॉर्ड उक्त दुकानदार द्वारा टी बी की दवाइयां बेचना पाया गया लेकिन दवाइयां नियमानुसार नहीं बेची जा रही थी और न हीं रजिस्टर में उन का संधारण किया जा रहा था और ना ही प्रतिमाह जिला क्षय रोग अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही थी
टी बी की दवाइयों पर सजा का प्रावधान:-
टी बी की दवाइयों का सही तरीके से रखरखाव एवं नियमानुसार पहचान नहीं करने पर गलत तरीके से टी बी की दवाइयां बेचने पर 3 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान है
नहीं करवाया मुकदमा दर्ज :-
ड्रग विभाग के अधिकारियों द्वारा मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ टी बी की दवाइयां गलत तरीके से बेचने वह उसका रिकॉर्ड जिला क्षय रोग अधिकारी को हर माह नहीं भेजने पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया है जो दुकानदार से मिलीभगत को दर्शाता है नियमानुसार दुकानदार पर मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए था
कई बार बदला सविधान:-
इंदिरा मेडिकल स्टोर के संचालकों द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर कई बार संविधान में परिवर्तन करवाया गया जबकि संविधान परिवर्तन का कोई नियम नहीं है बिना नियमों के 17 नवंबर 2001 व 17 नवंबर 2012 को संविधान परिवर्तन किया गया । श्री महावीर मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा 8 जनवरी 2013 को संविधान परिवर्तन करवाया गया
झूठे शपथ पत्र पर जारी करवाया लाइसेंस:-
श्री महावीर मेडिकल स्टोर के संचालक लक्ष्मणदास डासवाणी द्वारा 2013 में नया लाइसेंस जारी करवाया तब 10 रुपए के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र दिया कि उक्त दुकान मेरी निजी संपत्ति है जबकि उक्त दुकान सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा खसरा नंबर 3858 पर अतिक्रमण कर बनाई गई है न्यायालय तहसीलदार निवाई द्वारा सन 2005 में उक्त दुकान पर नोटिस जारी कर सुनवाई की थी और निर्णय देकर उक्त दुकान को तोड़कर बेदखल करने के आदेश दिए थे इसकी संपूर्ण जानकारी मेडिकल स्टोर संचालक के पास होने के बावजूद झूठे शपथ पत्र पर ड्रग लाइसेंस जारी करवा लिया
इनका कहना है
अस्पताल के गेट पर स्थित श्री महावीर मेडिकल स्टोर वह इंदिरा मेडिकल स्टोर दोनों से दवाई खरीदी गई थी दोनों ने ही दवाई गलत दी थी जिसकी शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को की गई थी जांच अधिकारी द्वारा दोनों दुकानों की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी गई थी लेकिन कार्रवाई के नाम पर एक दुकान पर कार्यवाही की गई दूसरी को छोड़ दिया गया इसकी शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से करूंगा और बताऊंगा कि दुकानदारों को अधिकारियों द्वारा बचाया गया है इन पर दोबारा कार्यवाही करवाई जावे
- सियाराम शर्मा शिकायतकर्ता
इनका कहना है
मैंने तो गहन जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी थी जो-जो कमियां पाई गई मैंने रिपोर्ट में लिख दिया इन पर क्या कार्यवाही की गई है अभी मेरी जानकारी में नहीं है यह उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं
-देवेंद्र केदावत औषधि नियंत्रक अधिकारी टोंक
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